यूपी के इस शहर में सोसायटी में रात में नहीं रुक सकेंगे अविवाहित मेहमान, जानिए क्या हैं नए नियम और शर्तें
नोएडा | सामान्य | 3/12/2024, 4:53 PM | Ground Zero Official
नोएडा: सेक्टर 99 की सुप्रीम टावर सोसायटी में किरायेदारों के यहां बैचलर मेहमान नहीं रुक सकेंगे। अपार्टमेंट ओनर असोसिएशन (AOA) बोर्ड की ओर से जारी की जाने वाली पॉलिसी में यह निर्देश जारी किए गए हैं। सोसायटी में अगर किरायेदार के घर बैचलर मेहमान रुकता है तो इसकी अनुमति एओए से लेनी होगी। अनुमति नहीं मिलने पर बैचलर गेस्ट को सोसायटी में अनुमति नहीं होगी। सोसायटी में रहने वाले किरायेदारों ने इस आदेश काविरोध किया है।सुप्रीम टावर एक हाई प्रोफाइल सोसायटी है। यहां पर एओए बोर्ड की ओर से हाल में एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी की कॉपी सभी रेजिडेंट्स को मेल पर भेजी गई है। इसमें लिखा गया है किकिरायेदारों के यहां बैचलर गेस्ट रात में नहीं रुक सकेंगे। एओए बोर्ड की ओर से जारी किए गए निर्देशों के बाद सोसायटी में रह रहे किरायेदारों ने इसका विरोध किया है। निर्देशों में कहा गया है कि किराएदारों के यहां बैचलर गेस्ट को रुकने के लिए एओए बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। एओए इसके लिए एक निश्चित समय तक ही अनुमति देगा।
इस तरह की अजीबो गरीब पॉलिसी सुप्रीम टावर एओए बोर्ड की ओर से बनाई गई है। साथ ही,जो वाहन उपयोग में नहीं हैं उनको हटाने के लिए एओए बोर्ड की ओर से कहा गया है। ड्रग्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कॉमन एरिया में सिगरेट पीने पर भी एओए बोर्ड की ओर से पाबंदी लगाई गई है। सोसायटी परिसर में पेट ओनर से गंदगी न कराकर परिसर को साफ रखने के लिए कहा गया है। साथ ही,सोसायटी में वाहनों की स्पीड लिमिट भी 10 किमी प्रति घंटे की निर्धारित की गईहै।
एमराल्ड कोर्ट में विरोध के बाद हटी थी पाबंदी
एमराल्ड कोर्ट शहर की चर्चित सोसायटी में से एक है। दिसंबर 2022 में यहां की एओए ने बैचलर्स को किराये पर फ्लैट देने परपाबंदी लगा दी थी। एओए ने आदेश जारी किया था कि सोसायटी मेंबैचलर को किराये पर घर नहीं दिया जाएगा।एओए के निर्देश के बाद सोसायटी में पहले से किराये पर रह रहे बैचलर और अन्य लोगों ने इस बात का विरोध किया। लोगों के विरोध के बाद एओए ने अपना निर्देश वापस लिया। बाद मेंएओए ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही बैचलरसोसायटी में किराये पर रह सकते हैं।
सुप्रीम टावर सोसायटी के एओए सचिव सरवेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि एओए बोर्ड की ओर से अभी पॉलिसी बनाई गई है ना कि लागू की गई है। पॉलिसी की कॉपी सभी रेजिडेंट्स को भेजी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर किराएदारों के घर बैचलर के रुकने पर यह नियम बनाने के लिए विचार किया गया है। इस बात पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एओए बोर्ड के सामने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत को बोर्ड में बैठकर निस्तारित कर दिया जाएगा।
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