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हम ITAT के आदेश में दखल नहीं दे सकते... हाईकोर्ट ने दिया कांग्रेस को झटका, 100 करोड़ के बकाया कर की होगी वसूली

हम ITAT के आदेश में दखल नहीं दे सकते... हाईकोर्ट ने दिया कांग्रेस को झटका, 100 करोड़ के बकाया कर की होगी वसूली

दिल्ली | क्राइम | 3/13/2024, 6:32 PM | Ground Zero Official

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को एक और झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्टी से बकाया 105 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने की कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ITAT के आदेश को बरकरार रखा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को ITAT में दोबारा अपनी दलील रखने की बात कही है.

कल भी हाईकोर्ट से कांग्रेस को झटका लगा था. बता दें कि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए पूछा था कि क्या तीन साल तक सो रहे थे. कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा उसकी अप्लीकेशन अस्वीकार करने को लेकर कोर्ट का रुख किया था. कल ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को 105 करोड़ से ज्यादा के बकाए टैक्सेज की वसूली को लेकर नोटिस जारी किया था.

कल जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने की बेंच ने यह कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने कहा था कि क्या इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई खामी नहीं नजर आती है. कोर्ट ने गौर किया कि कांग्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई साल 2021 में शुरू हुई थी. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और पूछा कि क्या अभी तक सो रहे थे. बेंच ने यह भी कहा था कि इस मामले को बहुत ही गलत ढंग से हैंडल किया गया है.

बेंच ने कल फैसला सुनाते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता को खुद को दोष देना चाहिए. यह मामला 2021 का है और ऐसा लगता है कि आपने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया. लगता है याचिकाकर्ता के ऑफिस में 2021 से कोई सो रहा था. बेंच ने इस दौरान संकेत दिया कि मामले का अंतिम फैसला आज यानी 13 मार्च को आ सकता है. इसके बाद आज इस मामले में फैसला आया है.

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