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केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

देश | क्राइम | 3/23/2024, 5:35 AM | Ground Zero Official

Arvind Kejriwal Remand News: दिल्ली की कोर्ट ने शुक्रवार को आप (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है. ईडी (ED) ने गुरुवार को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था.

राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे अदालत में पेश किया जाएगा. अदालत ने मामले में 10 दिन की हिरासत का अनुरोध करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के अर्जी पर आदेश पारित किया.

अरविंद केजरीवाल के वकील ने दी जानकारी

अरविंद केजरीवाल के वकील मदन लाल ने कहा, ‘ईडी 10 दिन की रिमांड मांग रही थी. उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए कस्टडी में जांच जरूरी है. सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जज ने 6 दिन की कस्टडी रिमांड दी. 28 मार्च को दोबारा यहां पेश किया गया. ईडी ने तर्क दिया कि गोवा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा गलत तरीके से कमाया गया था. उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ गवाहों के बयान हैं जो इस तथ्य को साबित करते हैं.’

AAP का बीजेपी पर तीखा हमला

कोर्ट के फैसले पर आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ‘बीजेपी ईडी के पीछे से चुनाव लड़ना चाहती है. क्या ईडी बीजेपी का हिस्सा है जो पार्टी अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है. आप नेताओं के खिलाफ आज तक, ईडी को अपराध की कोई आय नहीं मिली है. आज देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है. आज जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसे देश की जनता देख रही है.’

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता के साथ तीन अन्य वकील दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए. वहीं, एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए.

अदालत के समक्ष अपनी दलीलों में, ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में मुख्य साजिशकर्ता और सरगना हैं. एजेंसी ने आगे दावा किया कि केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे.

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