भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार : पीओ स्टाफ की कार्रवाई | गुप्त सूचना पर दबोचा | न्यायिक हिरासत में भेजा

जिला पुलिस द्वारा भगोड़े आरोपियों और बेल जंपर्स की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पीओ स्टाफ की टीम ने एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनोहर कॉलोनी जगाधरी निवासी अमरजीत पुत्र तिलक राज के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के दिशा-निर्देश पर जिले में भगोड़े आरोपियों और बेल जंपर्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पीओ स्टाफ की टीम को आरोपी अमरजीत के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पीओ स्टाफ के इंचार्ज निरीक्षक राजपाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम में एएसआई अश्विनी, मुख्य सिपाही संदीप, महावीर, रजत और महिला सिपाही अमनप्रीत कौर को शामिल किया गया।
पुलिस के अनुसार टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मनोहर कॉलोनी जगाधरी निवासी अमरजीत पुत्र तिलक राज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक आपराधिक मामले में संलिप्त था और न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था।
लगातार न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण आरोपी को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पीओ स्टाफ की टीम ने आरोपी के बारे में जानकारी जुटाते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी रखे।
गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी की।
आरोपी अमरजीत को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक जिले में अन्य भगोड़े आरोपियों और बेल जंपर्स की तलाश भी लगातार जारी है।
पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पीओ स्टाफ की टीम के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपराधियों और न्यायालय से भगोड़ा घोषित आरोपियों के खिलाफ पुलिस का अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।
जिला पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून से बचकर फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे आरोपियों की जानकारी जुटाकर उन्हें गिरफ्तार करने और न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश करने की कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
Editor: गरिमा बागोतिया



