परीक्षा केंद्रों के पास फोटोस्टेट दुकानें बंद : धारा 163 के आदेश | पुलिस करेगी निगरानी | उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू (एम) कोर्स की थ्योरी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं। जिलाधीश प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए परीक्षा के दिनों में केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट, जेरॉक्स, फोटोकॉपी, डुप्लीकेटिंग, फैक्स, साइबर कैफे और इससे जुड़ी सुविधाओं को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
एएनएम, जीएनएम और एमपीएचडब्ल्यू (एम) कोर्स की थ्योरी परीक्षाएं पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक की ओर से आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार परीक्षा के दिनों में संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास निर्धारित क्षेत्र में फोटोस्टेट, जेरॉक्स, फोटोकॉपी, डुप्लीकेटिंग, फैक्स और साइबर कैफे की सुविधाएं बंद रहेंगी। इन प्रतिष्ठानों को परीक्षा के दौरान संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति फोटोकॉपी, स्कैनिंग, प्रिंटिंग, डुप्लीकेशन और फैक्सिंग जैसे कार्य नहीं करेगा। किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार की गतिविधि करने में सहायता करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक यमुनानगर को परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों के भीतर और आसपास बिना अनुमति लोगों के एकत्रित होने को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
पुलिस को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास व्यवस्था बनाए रखने के साथ प्रतिबंधित गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षाओं के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना और परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना है।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। इन्हें प्रशासन की ओर से पहले वापस लिए जाने अथवा इनमें बदलाव किए जाने की स्थिति में ही प्रतिबंधों में परिवर्तन होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक को जिले में इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश में होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशाला, होमस्टे और अन्य ठहरने के स्थानों के मालिकों एवं प्रबंधकों का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासन ने संबंधित लोगों से आदेशों का पालन करने और परीक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा है।
Editor: गरिमा बागोतिया



