प्रॉपर्टी टैक्स पर 75% ब्याज माफी : 31 अगस्त तक मौका | बकाएदारों को नोटिस | संपत्तियां होंगी सील

नगर निगम क्षेत्र के प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों को 31 अगस्त तक 75 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ बकाया टैक्स जमा कराने का मौका दिया गया है। निर्धारित समय तक योजना का लाभ नहीं उठाने वाले बकाएदारों के खिलाफ एक सितंबर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर बड़े बकाएदारों की संपत्तियां सील की जाएंगी और पूरा ब्याज जोड़कर प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा।
मेयर सुमन बहमनी और नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि हरियाणा सरकार की योजना के तहत एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने बकाएदारों से सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए निर्धारित समय में टैक्स जमा कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।

उन्होंने बताया कि 31 अगस्त तक टैक्स जमा नहीं कराने वाले बकाएदारों के खिलाफ एक सितंबर से कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार संपत्ति सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मेयर और निगम आयुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले एक जून से 30 जून तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में सौ प्रतिशत माफी की योजना चलाई थी। इस अवधि में बड़ी संख्या में करदाताओं ने योजना का लाभ उठाया था।
एक जून से 30 जून तक नगर निगम में करदाताओं द्वारा लगभग 16 करोड़ 40 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया गया। इसके अलावा करीब एक करोड़ 46 लाख रुपये फायर टैक्स के रूप में जमा हुए। इसके बावजूद काफी संपत्ति मालिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रह गया।
ऐसे बकाएदारों को राहत देते हुए सरकार ने दोबारा छूट के साथ टैक्स जमा कराने का अवसर दिया है। नई योजना के तहत एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में 75 प्रतिशत की माफी दी जा रही है।
अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। जो संपत्ति मालिक 31 अगस्त तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएंगे, उन्हें योजना के अनुसार ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा।
संपत्ति मालिक जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा सकते हैं। निगम प्रशासन ने बकाएदारों से अंतिम दिनों की भीड़ से बचने के लिए समय रहते टैक्स जमा कराने की अपील की है।
योजना का लाभ लेने के लिए संपत्ति का स्वयं सत्यापन कराना भी जरूरी है। निर्धारित समय सीमा तक बकाया राशि जमा करने के साथ संपत्ति का सत्यापन कराने वाले पात्र करदाताओं को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा।
मेयर सुमन बहमनी और निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने सभी बकाएदारों से 31 अगस्त से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद पूरे ब्याज के साथ टैक्स की वसूली की जाएगी और बड़े बकाएदारों की संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
Editor: गरिमा बागोतिया



