Yamunanagar News | ऑटो चालकों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त : हर चालक का बनेगा रिकॉर्ड | पहचान स्टीकर जरूरी

ऑटो में सफर करने वाली सवारियों की सुरक्षा और चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिला ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रत्येक ऑटो चालक का यूनियन स्तर पर पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और ऑटो पर चालक की पहचान से संबंधित स्टीकर लगाना जरूरी होगा। इसके लिए चालकों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में नियमों का पालन नहीं करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी।
ऑटो यूनियनों के साथ बैठक
पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में मंगलवार को ट्रैफिक थाना प्रभारी संदीप कुमार ने यमुनानगर-जगाधरी की सभी ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऑटो में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और चालकों की पहचान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
ट्रैफिक पुलिस ने यूनियन पदाधिकारियों से कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक चालक की सही जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से ऑटो स्टैंड स्तर पर चालकों का रिकॉर्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

हर स्टैंड पर रखा जाएगा रजिस्टर
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ऑटो स्टैंड पर एक रजिस्टर रखा जाएगा। इसमें संबंधित स्टैंड से संचालित होने वाले प्रत्येक ऑटो चालक का नाम, पूरा पता, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा।
यूनियन पदाधिकारियों को इस रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट करने और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे जरूरत पड़ने पर किसी भी ऑटो चालक की पहचान और उससे संबंधित आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।
ऑटो पर लगेगा पहचान स्टीकर
सभी ऑटो पर चालक की पहचान से संबंधित स्टीकर लगाना भी अनिवार्य किया गया है। इस स्टीकर पर चालक का नाम, पता और मोबाइल नंबर अंकित होगा। यूनियन पदाधिकारियों को अपने अधीन आने वाले सभी ऑटो चालकों को नई व्यवस्था की जानकारी देकर निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी कराने को कहा गया है।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस व्यवस्था का उद्देश्य ऑटो चालकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों को अधिक सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
एक सप्ताह की दी मोहलत
ट्रैफिक थाना प्रभारी संदीप कुमार ने ऑटो चालकों को एक सप्ताह के भीतर अपनी संबंधित यूनियन में ऑटो का पंजीकरण करवाने और निर्धारित पहचान स्टीकर लगवाने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद बिना पहचान स्टीकर के चलने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चालकों को अपने वाहन से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखने और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सुरक्षा में सहयोग की अपील
जिला ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो यूनियन पदाधिकारियों और चालकों से नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सहयोग करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि ऑटो चालक का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होने से न केवल उसकी पहचान आसानी से हो सकेगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही भी बढ़ेगी।
पुलिस ने सभी चालकों से निर्धारित नियमों का समय रहते पालन करने को कहा है। एक सप्ताह बाद नियमों की अनदेखी करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई शुरू कर सकती है।
Editor: शिवानी राजपूत



