जल-सीवरेज कनेक्शन होंगे नियमित : नहीं लगेगा शुल्क | घर-घर होगा सर्वे | बाद में होगी कार्रवाई

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नारनौल ने शहर में अवैध एवं अनधिकृत जल और सीवरेज कनेक्शनों को नियमित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत शहरवासी अपने जल कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन अथवा दोनों कनेक्शनों को बिना किसी कनेक्शन शुल्क के स्वीकृत एवं नियमित करवा सकते हैं। अभियान के दौरान मीटर लगाने और रोड कटिंग का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। विभाग ने इसके साथ शहर में घर-घर सर्वे शुरू कर अनधिकृत कनेक्शनों की पहचान करने का काम भी शुरू किया है।
उपमंडल अभियंता मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ‘जल एवं सीवरेज कनेक्शन नियमितीकरण अभियान’ के तहत नागरिकों को अपने अनधिकृत कनेक्शन वैध करवाने का अवसर दिया जा रहा है। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार केवल जल कनेक्शन, केवल सीवरेज कनेक्शन या जल एवं सीवरेज दोनों कनेक्शन स्वीकृत करवा सकते हैं। नियमित होने के बाद इन कनेक्शनों की बिलिंग विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और दरों के अनुसार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कनेक्शन नियमित करवाने के लिए आवेदन पत्र विभागीय टीम और संबंधित कार्यालय में उपलब्ध हैं। आवेदन के साथ नागरिकों को फोटो पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, संपत्ति के स्वामित्व अथवा मालिकाना हक का प्रमाण और निर्धारित आवेदन पत्र जमा करवाना होगा। आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत कनेक्शन नियमित किया जाएगा।
मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि विशेष अभियान का प्रमुख लाभ यह है कि कनेक्शन स्वीकृत अथवा नियमित करवाने के लिए नागरिकों से कोई कनेक्शन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मीटर लगाने का शुल्क और रोड कटिंग अथवा रोड कट शुल्क भी नहीं देना होगा। उन्होंने अनधिकृत कनेक्शन वाले लोगों से इस अवसर का लाभ उठाकर समय रहते अपने कनेक्शन नियमित करवाने की अपील की।
विभाग की ओर से नारनौल शहर में डोर-टू-डोर सर्वे भी कराया जा रहा है। विभागीय टीम घर-घर जाकर जल एवं सीवरेज कनेक्शनों की जानकारी जुटा रही है और अवैध एवं अनधिकृत कनेक्शनों की पहचान कर रही है। उपमंडल अभियंता ने नागरिकों से सर्वे के दौरान टीम को अपने कनेक्शन से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा है।
उन्होंने कहा कि विशेष अभियान के दौरान लोगों को बिना कनेक्शन शुल्क के अपने अनधिकृत कनेक्शन नियमित करवाने का अवसर दिया जा रहा है। नागरिकों को निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में विभागीय कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
उपमंडल अभियंता ने स्पष्ट किया कि विशेष अभियान की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी यदि कोई जल अथवा सीवरेज कनेक्शन अवैध या अनधिकृत पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कनेक्शन काटे भी जा सकते हैं। इसके बाद नया कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित पेनल्टी और लागू शुल्क जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि अनधिकृत कनेक्शनों को नियमित करने से नागरिकों को विभागीय कार्रवाई से बचने में मदद मिलेगी। इसके साथ शहर की पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में भी सहयोग मिलेगा। उन्होंने नारनौल शहर के नागरिकों से अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
जल एवं सीवरेज कनेक्शन से संबंधित जानकारी, शिकायत या समस्या के लिए नागरिक निजामपुर रोड स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय के दूरभाष नंबर 01282-252601 अथवा विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-5678 पर संपर्क कर सकते हैं।
Editor: गरिमा बागोतिया



