दयालु-2 योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता : उपायुक्त प्रीति
हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 के तहत दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

यमुनानगर | हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना-2 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त प्रीति ने की।
आर्थिक सहायता के प्रावधान
उपायुक्त प्रीति ने बताया कि इस योजना के तहत आवारा पशुओं जैसे कि गाय, सांड, बेल, भैंस, नीलगाय और कुत्तों के हमले या उनसे हुई दुर्घटनाओं में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मृत्यु या 70 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी।
70 प्रतिशत से कम आंशिक दिव्यांगता के मामलों में दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
कुत्ते के काटने से हुई चोट के मामलों में भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
दावा करने की प्रक्रिया
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत हैं और जिनके साथ घटना हरियाणा राज्य की सीमा में घटित हुई है। इसके साथ ही दावा घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है।
जिला स्तरीय समिति की भूमिका
उपायुक्त ने बताया कि प्राप्त दावों की जांच एवं स्वीकृति जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमंडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए, जिससे जरूरतमंद और प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके।
इस अवसर पर छछरौली के एसडीएम जसपाल सिंह गिल, रादौर के एसडीएम नरेन्द्र कुमार, व्यासपुर के एसडीएम कुलदीप सिंह, डीएसपी राजत गुलिया, डीडीपीओ नरेंद्र सिंह, सिविल सर्जन डॉ. दिव्या मंगला, जिला सांख्यिकी अधिकारी राजकुमार हुड्डा, और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



