महेंद्रगढ़ | एचटेट परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट : धारा-163 लागू | नकल पर सख्त कार्रवाई
महेंद्रगढ़। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2025 के सफल, निष्पक्ष और नकलमुक्त आयोजन के लिए महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (एचबीएसई) द्वारा 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, परिवहन, निगरानी और कानून-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। एसडीएम योगेश […]

महेंद्रगढ़। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2025 के सफल, निष्पक्ष और नकलमुक्त आयोजन के लिए महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (एचबीएसई) द्वारा 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, परिवहन, निगरानी और कानून-व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। एसडीएम योगेश सैनी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और स्पष्ट चेतावनी दी कि परीक्षा संचालन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसडीएम योगेश सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा तीन स्तरों पर आयोजित की जाएगी। 4 जुलाई को लेवल-III (पीजीटी) की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक 21 परीक्षा केंद्रों पर होगी। वहीं 5 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल-II (टीजीटी) तथा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल-I (पीआरटी) की परीक्षा 15-15 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

उन्होंने परीक्षा केंद्र अधीक्षकों और ट्रांजिट अधिकारियों को परीक्षा सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परीक्षा के दिन केंद्रों में मौजूद फोटोस्टेट मशीनों और फैक्स जैसी सामग्री को सील कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और नकलमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए उपायुक्त अनुपमा अंजली ने 4 और 5 जुलाई को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटर और फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों में केवल अधिकृत अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और वैध पहचान पत्र वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिलेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में गैर-कानूनी भीड़, अनावश्यक गतिविधियों और वाहनों की पार्किंग पर भी रोक रहेगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के भीतर वाई-फाई, ब्लूटूथ और इंटरनेट से जुड़े किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने भी विशेष व्यवस्था की है। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। अड्डा इंचार्ज हरीकिशन ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों से केवल सामान्य किराया ही लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने विस्तृत रूट चार्ट तैयार किया है ताकि परीक्षार्थी समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें, बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत सूचना पर विश्वास न करें।



