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नागालैंड के 8 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA

नागालैंड के 8 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA

देश | सामान्य | 3/28/2024, 11:50 AM | Ground Zero Official

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अगले 6 महीने के नागालैंड के 8 जिलों और पांच जिलों के पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित करार देते हुए AFSPA (सशस्त्र बल विशेषाधिकारी अधिनियम) को बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी की. राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिला में अफस्पा लागू रखने का फैसला किया है. साथ ही इन जिलों के भीतर आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा जारी रहेगा.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों के साथ-साथ मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I,लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशनों, लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशनों घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, जुन्हेबोटो जिले में सुरूहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी किया गया है. एएफएसपीए की धारा 3 के तहत उपरोक्त जिलों और पुलिस स्टेशनों के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ टैग का विस्तार आवश्यक हो गया था. क्योंकि अंतिम अधिसूचना केवल 31 मार्च, 2024 तक वैध थी.

क्या है AFSPA?

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है, जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है.

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