Ambala News | अवैध होर्डिंग पर नगर निगम सख्त : बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर कार्रवाई | FIR भी होगी दर्ज

शहर में बिना अनुमति लगाए जा रहे होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज करने का फैसला किया है। निगम कमिश्नर वीरेंद्र सिंह शेरावत ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।
शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे अवैध होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड को नगर निगम की टीम हटाएगी। इसके साथ ही यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित होर्डिंग या विज्ञापन किस व्यक्ति, संस्था या प्रतिष्ठान की ओर से लगाया गया है। पहचान होने के बाद नियमों के अनुसार संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति विज्ञापन और होर्डिंग लगाने की इजाजत नहीं है। ऐसे होर्डिंग शहर की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को भी प्रभावित करते हैं। इसी को देखते हुए निगम ने इनके खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
निगम कमिश्नर वीरेंद्र सिंह शेरावत ने कहा कि बिना अनुमति होर्डिंग लगाने वालों को केवल जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ा जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम की ओर से संबंधित लोगों और संस्थानों को विज्ञापन लगाने से पहले निर्धारित नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। निगम प्रशासन का कहना है कि अवैध होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
Editor: शिवानी राजपूत



