Panchkula News | राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही का निरीक्षण : जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी पहुंचे जिला न्यायालय | विभिन्न पीठों का लिया जायजा
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) के चेयरमैन न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने पंचकूला जिला न्यायालय परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए गठित विभिन्न पीठों में चल रही कार्यवाही का निरीक्षण किया और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी ली।
जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मामलों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटाने की प्रक्रिया चली। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने अलग-अलग पीठों का दौरा करते हुए वहां चल रही सुनवाई और लोक अदालत की कार्यप्रणाली का जायजा लिया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित और समझौते योग्य मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से त्वरित समाधान करना है। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचाते हुए विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने का अवसर मिलता है।

निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्ति सेठी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के संचालन और विभिन्न पीठों में मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को देखा। लोक अदालतों के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के साथ समझौते योग्य मामलों का शीघ्र समाधान करने पर जोर दिया जाता है।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से आम लोगों को वैकल्पिक विवाद समाधान का मंच उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनका कानून के दायरे में पक्षकारों की सहमति से समाधान संभव हो।
लोक अदालत की विशेषता यह है कि इसमें विवाद से जुड़े पक्ष बातचीत और सहमति के आधार पर समाधान तक पहुंच सकते हैं। इससे न केवल पक्षकारों के समय और संसाधनों की बचत होती है, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी मदद मिलती है।

पंचकूला जिला न्यायालय परिसर में न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के निरीक्षण को राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं की समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके दौरे के दौरान विभिन्न पीठों में चल रही कार्यवाही और मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया का जायजा लिया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रयास है कि समझौते योग्य विवादों को न्यायालय के भीतर ही सरल और सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। इससे पक्षकारों के बीच विवाद समाप्त करने के साथ न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने में सहायता मिलती है।
Editor: शिवानी राजपूत



