बच्चों को कानूनी अधिकारों की जानकारी : गुड-बेड टच समझाया | सामग्री की वितरित | हेल्पलाइन बताई

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला सराय में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रितु वाई.के. बहल के दिशा-निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों को सरल भाषा में उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी सहायता से संबंधित जानकारी दी।
सीजेएम नीलम कुमारी ने प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को ‘गुड टच’ और ‘बेड टच’ के बारे में उम्र के अनुरूप सरल और सहज भाषा में समझाया। उन्होंने बच्चों को बताया कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार या स्पर्श उन्हें असहज, डरा हुआ या असुरक्षित महसूस कराता है तो इसकी जानकारी तुरंत अपने माता-पिता, अध्यापकों या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। किसी भी अनुचित या परेशान करने वाली घटना को छिपाने के बजाय उसके बारे में विश्वसनीय बड़े व्यक्ति को बताना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने के लिए प्रेरित किया।
शिविर में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी परेशानी या समस्या की स्थिति में उन्हें चुप रहने के बजाय अपने परिवार, शिक्षक या जिम्मेदार व्यक्ति से बात करनी चाहिए। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।
जागरूकता कार्यक्रम के साथ दीवान फोर-व्हीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नारनौल की ओर से सीएसआर योजना के तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई गई। सीजेएम नीलम कुमारी ने बच्चों को स्कूल बैग, वॉटर बोतल और नोटबुक वितरित की।
शैक्षणिक सामग्री मिलने पर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। सीजेएम ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों को अपने अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है।
सीजेएम नीलम कुमारी ने निशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के माध्यम से पात्र जरूरतमंद लोगों और बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
उन्होंने आपात स्थिति और शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, नालसा लीगल हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों और उपस्थित लोगों से आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कानूनी सहायता सेवाओं का उपयोग करने को कहा।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रशासन और शिक्षकों ने कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करने तथा विद्यार्थियों को उपयोगी सामग्री प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सीजेएम नीलम कुमारी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विद्यालय का स्टाफ, विद्यार्थी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।



