Gurugram News | गोल्फ कोर्स रोड हिट एंड रन मामले में धारा 307 जोड़ी : महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान | पीड़िता के बयान पर कार्रवाई

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बाइकर युवती को कार से टक्कर मारने के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग के स्वतः संज्ञान के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में दर्ज FIR में धारा 307 जोड़ी गई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ऊषा प्रियदर्शनी ने मंगलवार को पंचकूला में इसकी जानकारी दी।
ऊषा प्रियदर्शनी ने बताया कि सोशल मीडिया पर बाइकर युवती को कार सवार द्वारा टक्कर मारने का वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी से बात कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद ACP अमित भाटिया से भी मामले को लेकर बातचीत की गई।

चेयरपर्सन ने बताया कि शुरुआत में यह मामला केवल दुर्घटना के रूप में सामने आया था। हालांकि, वीडियो को ध्यान से देखने के बाद घटना की गंभीरता सामने आई। उनके अनुसार वीडियो में आरोपी व्यक्ति द्वारा पीड़िता का उत्पीड़न करने और अपनी कार से जबरन टक्कर मारने की बात दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि वारदात इतनी गंभीर थी कि पीड़ित युवती की जान भी जा सकती थी।
उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद पीड़ित युवती से बात कर पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की और संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले में दर्ज FIR में धारा 307 भी जोड़ दी।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गोल्फ कोर्स रोड का यह हिट एंड रन मामला गंभीर है और आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है।
ऊषा प्रियदर्शनी ने बताया कि पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास यानी धारा 307 के तहत कार्रवाई की है। उन्होंने गुरुग्राम पुलिस से मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
Editor: शिवानी राजपूत



