नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा : विशेष पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला | 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
नूंह की विशेष फास्ट ट्रैक पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला जून 2024 में पिनंगवा थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, 14 जून 2024 को दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग रिश्तेदार को घर के बाहर से ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा।
सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष फास्ट ट्रैक पोक्सो अदालत, नूंह ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि प्रभावी जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।



