ज़िला
नारनौल। डीसी अनुपमा अंजली ने ली दयालु-2 योजना की समीक्षा बैठक : आवारा पशु व कुत्ते के हमले के पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक सहायता
नारनौल। उपायुक्त अनुपमा अंजली की अध्यक्षता में सोमवार को दयालु-2 योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत प्राप्त मामलों की समीक्षा करते हुए डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक सहायता बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाए।
उपायुक्त अनुपमा अंजली ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई यह जनकल्याणकारी योजना पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवारा पशुओं के हमले, सांड की टक्कर या कुत्ते के काटने जैसी घटनाओं से जुड़े मामलों की संवेदनशीलता के साथ जांच कर समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के कुत्ते के काटने, आवारा पशु के हमले से घायल होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में निर्धारित आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए घटना के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
डीसी ने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके। योजना के तहत घायल होने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये तथा मृत्यु होने पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिला स्तर पर अब तक कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श किया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार, एसडीएम नारनौल अनिरुद्ध यादव, एसडीएम महेंद्रगढ़ योगेश सैनी, एसडीएम नांगल चौधरी उदय सिंह, आरटीए मनोज कुमार, एसडीएम कनीना डॉ. जितेंद्र सिंह, सीएमओ डॉ. अशोक कुमार, जिला सांख्यिकी अधिकारी अनिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
दयालु-1 और दयालु-2 योजना में अंतर
उपायुक्त ने बताया कि दयालु-1 योजना अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य की सामान्य दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
वहीं दयालु-2 योजना विशेष रूप से आवारा पशुओं के हमले, सांड की टक्कर, कुत्ते के काटने या अन्य पशुजनित दुर्घटनाओं से गंभीर चोट, दिव्यांगता अथवा मृत्यु के मामलों में राहत देने के लिए लागू की गई है। दोनों योजनाओं के लिए आवेदन दयालु सहायता पोर्टल पर किया जाता है। अधिकारियों ने नागरिकों से आवेदन करते समय योजना की पात्रता और शर्तों की सही जानकारी लेने की अपील की, क्योंकि कई बार लोग गलत योजना में आवेदन कर देते हैं।
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