Faridabad News | 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत : लंबित ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा | अदालत परिसर में लगेगी हेल्प डेस्क

फरीदाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर 2026 को सेक्टर-12 स्थित अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न मामलों के साथ अदालत में स्थानांतरित हो चुके पात्र ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। वाहन चालकों की सुविधा के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस अदालत परिसर में विशेष हेल्प डेस्क लगाएगी।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार हेल्प डेस्क पुरानी अदालत बिल्डिंग के सामने स्थापित की जाएगी। यहां पुलिसकर्मी संजय, प्रदीप और दिनेश नागरिकों को उनके चालान की स्थिति की जानकारी देने के साथ आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक ट्रैफिक चालान का भुगतान लोक अदालत में नहीं किया जा सकता। चालान की वर्तमान स्थिति के आधार पर भुगतान और निपटारे की प्रक्रिया अलग होती है। अदालत में स्थानांतरित हो चुके पात्र चालानों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए रखा जाएगा।
पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे या फोटो के माध्यम से किए गए पोस्टल चालानों का निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय, लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल स्थित कक्ष संख्या 317 में किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा ई-चालान मशीन से किए गए चालान के भुगतान के लिए लघु सचिवालय की पांचवीं मंजिल स्थित कक्ष संख्या 506 में सुविधा उपलब्ध है।
पुलिस ने बताया कि लंबे समय तक लंबित रहने वाले चालान निर्धारित प्रक्रिया के तहत वर्चुअल कोर्ट और इसके बाद संबंधित अदालत में स्थानांतरित हो सकते हैं। अदालत में स्थानांतरित पात्र मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जा सकता है।
डीसीपी ट्रैफिक जयवीर सिंह ने कहा कि नागरिकों को लंबित चालानों के निपटारे में परेशानी न हो, इसके लिए अदालत परिसर में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने लंबित चालान वाले वाहन चालकों से अपने चालान की स्थिति की जानकारी लेकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटारा कराने की अपील की।
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने तथा जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की भी अपील की है।
Editor: नितिन यादव



