नारनौल। अत्याचार निवारण मामलों की समीक्षा : जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक | पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश

रिपोर्टर: ग्राउंड जीरो न्यूज़
| नारनौल
जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक लेते सीईओ निर्मल नागर।
जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक लेते सीईओ निर्मल नागर।

नारनौल। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (संशोधित 2016) के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक बुधवार को लघु सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल नागर ने की। इस दौरान अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई तथा पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई।

सीईओ निर्मल नागर ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों के मामलों में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

उन्होंने बताया कि जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, मारपीट, चल एवं अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अस्थायी या स्थायी अपंगता, दुष्कर्म तथा हत्या जैसे मामलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को राहत राशि प्रदान की जाती है।

निर्मल नागर ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नियम 1995 के सेक्शन-3 और नियम 12(4) के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार पीड़ितों को 85 हजार रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित की जाए तथा पीड़ितों को हर हाल में न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत निर्धारित राहत राशि समयबद्ध तरीके से पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में कनीना डीएसपी डॉ. कविता, आईटीआई प्राचार्य विनोद खनगवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Edit By: शिवानी राजपूत
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