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यमुनानगर | प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने उमड़ी भीड़ : सैकड़ों लोगों ने उठाया 100% ब्याज माफी योजना का लाभ | 30 जून अंतिम तिथि
यमुनानगर। सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रॉपर्टी टैक्स पर शत-प्रतिशत ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए शहरवासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। योजना की अंतिम तिथि नजदीक आते ही नगर निगम कार्यालयों में टैक्स जमा कराने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। इसी के मद्देनजर शनिवार को अवकाश होने के बावजूद नगर निगम के तीनों कार्यालय पूरी तरह खुले रहे, जहां सैकड़ों प्रॉपर्टी धारकों ने अपना टैक्स जमा कराकर ब्याज माफी का लाभ उठाया। आमजन की सुविधा के लिए नगर निगम ने निर्णय लिया है कि आगामी रविवार और सोमवार को भी निगम कार्यालय और नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) आम दिनों की तरह खुले रहेंगे।

शनिवार सुबह से ही नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों पर टोकन लेने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स धारकों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थीं। नागरिकों ने अनुशासित तरीके से अपनी बारी का इंतजार किया और टैक्स का भुगतान किया। टैक्स जमा करने के साथ-साथ एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) से संबंधित कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किए गए। जिन प्रॉपर्टी धारकों की प्रॉपर्टी आईडी में कोई त्रुटि या कमियां थीं, उन्हें दूर करने का कार्य भी आम दिनों की तरह सुचारू रूप से चलता रहा।

मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि कैलेंडर के अनुसार 27 जून को शनिवार, 28 जून को रविवार और 29 जून को संत कबीर दास जयंती के चलते सरकारी अवकाश है। दूसरी ओर, सरकार की एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है। नागरिकों का नुकसान न हो और वे इस सुनहरे अवसर से वंचित न रह जाएं, इसलिए नगर निगम ने शनिवार, रविवार व सोमवार को भी कार्यालय खोलने का विशेष निर्णय लिया है। शनिवार को नागरिक सुविधा केंद्र व एनडीसी शाखा से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे और टैक्स संग्रह के साथ-साथ नागरिकों की आपत्तियों का मौके पर ही निस्तारण किया।
30 जून के बाद लगेगा पूरा ब्याज, आज ही जमा कराए टैक्स –
मेयर सुमन बहमनी ने सभी शहरवासियों और प्रॉपर्टी टैक्स धारकों से अपील की है कि वे समय की महत्ता को समझें और 30 जून की समय सीमा से पहले अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स बिना किसी ब्याज के अनिवार्य रूप से जमा कराएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी संपत्ति धारक की प्रॉपर्टी आईडी में कोई लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि है, तो वे तुरंत निगम कार्यालय आकर उसका निवारण कराएं और अपना टैक्स भरें। ध्यान रहे कि 30 जून की समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी और नियमानुसार पूरे ब्याज समेत टैक्स की वसूली की जाएगी।
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