यमुनानगर | प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों को बड़ी राहत : 31 अगस्त तक जमा करने पर 75% ब्याज माफ
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों के लिए 31 अगस्त तक 75% ब्याज माफी की योजना की घोषणा की।

यमुनानगर। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त टैक्स जमा कराने की योजना की अवधि बढ़ा दी है। अब 31 अगस्त 2026 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले संपत्ति मालिकों को बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बुधवार को सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसकी जानकारी मेयर सुमन बहमनी और नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने दी।
मेयर सुमन बहमनी ने बताया कि इससे पहले सरकार ने 1 जून से 30 जून तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना लागू की थी। इस योजना का लाभ उठाते हुए नगर निगम को लगभग 16 करोड़ 40 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स तथा 1 करोड़ 46 लाख रुपये फायर टैक्स के रूप में प्राप्त हुए थे। इसके बावजूद कई करदाता टैक्स जमा नहीं करा सके, जिन्हें राहत देने के लिए अब 75 प्रतिशत ब्याज माफी योजना लागू की गई है।
नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि नई अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज का 75 प्रतिशत हिस्सा माफ किया जाएगा। यह लाभ केवल उन संपत्ति मालिकों को मिलेगा जो 31 अगस्त तक एकमुश्त बकाया टैक्स जमा कराने के साथ अपनी संपत्ति का स्व-सत्यापन (Self Verification) भी पूरा करेंगे।
उन्होंने बताया कि करदाता जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालयों के नागरिक सुविधा केंद्रों में जाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं।
मेयर सुमन बहमनी ने सभी बकाएदारों से अपील की कि वे 31 अगस्त से पहले इस योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दें। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद करदाताओं से पूरा ब्याज सहित टैक्स की वसूली की जाएगी। 
प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी की जानकारी देते नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद।



