यमुनानगर | एनएचआरसी आर्टिकल-21 का संरक्षक : मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नहीं होगी कोई ढिलाई-बी.के. गोयल

रिपोर्टर: राजीव मेहता
| यमुनानगर

यमुनानगर | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों और आयोग की जानकारी देते हुए बताया कि भारत का एनएचआरसी विश्व का सबसे बड़ा आयोग है और यूएनओ में इसे नेशनल हयूमेन राईट इन्स्टीटयूट के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से पेपरलेस है और इसमें आनलाईन आवेदन कर सकते हैं और किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि एनएचआरसी की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल ने बताया कि एनएचआरसी का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपनी समस्याओं का निदान करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ सभी राज्यों के आयोग भी जुड़े हैं। एनएचआरसी तीन महीने में समस्याओं का निदान करता है। उन्होंने बताया कि एक वेबसाईट पर ही पूरे भारत की शिकायतों को आसानी से देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि नेशनल कमीशन सभी कमीशन एससी, एसटी व महिला आयोग, उपभोक्ता आयोग आदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सभी कमीशनों की समीक्षा भी करता है।

उन्होंने बताया कि एनएचआरसी के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश होते है। संपूर्ण अवलोकन करना एनएचआरसी की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है। सभी के अधिकारों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। एनएचआरसी आर्टिकल 21 का संरक्षक है और मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो यह आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि एनएचआरसी द्वारा अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते है। आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से कार्य करता है। गंभीर मामलों पर एनएचआरसी स्वत: संज्ञान भी लेता है। उन्होंने बताया कि एनएचआरसी सर्विस मामले भी सुनता है। इसलिए आयोग का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

आयोग के स्पेशल मॉनिटर ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नीति आयोग के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों से संवाद करता है तथा सक्षम अवलोकन भी करता है।

इसलिए हमें मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उचित स्थान और उचित ऊंचाई पर ही बिजली ट्रांसफार्मर रखें ताकि कोई भी जन हानि आदि न हो। उन्होंने स्कूलों में जेजे एक्ट की कॉपी अवश्य रखने और उसके अनुसार कार्य करने के निर्देश भी दिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सभी कार्यों पर बेहद संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए।

 

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग गंभीर मामलों में स्वत: संज्ञान लेता है और उसका समाधान कर समाज में अच्छा संदेश देता है। सुझाव पेटी को दोस्त समझें और उसका सकारात्मक उपयोग करें। सुझाव पेटी का स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालयों में अवश्य प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि पोस्कों के मामलों गम्भीरता से लें और इसकी सूचना पुलिस को सबसे पहले दें। उन्होंने बताया कि बाल सुधार गृह को नियमों के अनुसार चलाया जाए। बालकुंज में बच्चों के संरक्षण और सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाए। आयोग का मूल उद्देश्य है कि नागरिकों को सभी सुविधाएं मिले।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों व कैदियों के मानवीय अधिकारों की रक्षा की जाए। इसी प्रकार अस्पतालों में सभी को बेहतर सुविधा आदि का समुचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा गंभीर बीमारियों की अवस्था में भी एनएचआरसी मदद करता है। बच्चों को गुड टच- बेड टच के बारे में बताए कि गर्दन से नीचे केवल मां और डॉक्टर ही छू सकते हैं। अपने सभी कार्य पूरी ईमानदारी से करें। इसी प्रकार एनएचआरसी मानवाधिकारों का उल्लंघन कभी सहन नहीं करेगा। उन्होंने सभी से मानव हितों के संरक्षण का आह्वान किया।

इस बैठक में एसडीएम जगाधरी विश्वनाथ, डीएसपी रजत गुलिया, डीआईपीआरओ डॉ. मनोज कुमार, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार, जिला जेल अधीक्षक सत्येन्द्र कुमार, जिला बाल कल्याण अधिकारी सुखमिंदर सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा, सिविल सर्जन डॉ. दिव्या मंगला, सेक्शन ऑफिसर, समाज कल्याण विभाग धीरज सैनी, सहायक समाज कल्याण विभाग सुभाष चंद, कार्यक्रम अधिकारी गैर संस्थागत प्रीति व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Edit By: शिवानी राजपूत
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