अटेली | चेयरमैन संजय गोयल को चुनाव याचिका में झटका : अदालत ने अयोग्य ठहराया | बोले-आदेश की प्रति मिलते ही ऊपरी अदालत में करेंगे अपील
संजय गोयल को चुनाव याचिका में अयोग्य ठहराया गया। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति मिलने पर ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।

अटेली | नगर पालिका के चेयरमैन संजय गोयल से जुड़े चुनावी विवाद में महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद सक्षम अदालत ने संजय गोयल को अयोग्य घोषित कर दिया है। फैसले के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मामले की अंतिम स्थिति ऊपरी अदालत में संभावित अपील और उसके निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
याचिका में वर्ष 2018 के नगर पालिका चुनाव का हवाला दिया गया। बताया गया कि उस समय संजय गोयल वार्ड नंबर-4 से पार्षद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद नगर पालिका के प्रधान और उपप्रधान के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक में कई निर्वाचित पार्षद उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण चुनाव संपन्न नहीं हो सका। बाद में यह विवाद अदालत पहुंचा।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि लगातार तीन माह से अधिक समय तक नगर पालिका की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले पार्षदों के संबंध में हरियाणा सरकार ने 22 मई 2020 को गजट अधिसूचना जारी की थी, जो 1 जून 2020 से प्रभावी हुई। अधिसूचना के अनुसार संबंधित पार्षदों को पद से हटा दिया गया था।
याचिका में हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, 1973 की धारा 14(2) का हवाला देते हुए दावा किया गया कि यदि किसी निर्वाचित पार्षद को इस आधार पर पद से हटाया जाता है तो वह अधिकतम छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है। इसी आधार पर कहा गया कि 2 मार्च 2025 को हुए नगर पालिका चुनाव में संजय गोयल चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। मतगणना 12 मार्च 2025 को हुई थी।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र (एफिडेविट) में कथित अयोग्यता का खुलासा नहीं किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में चुनाव चिह्नों के क्रम (सीक्वेंस) में बदलाव को भी विवाद का एक आधार बनाया गया।
अदालत के फैसले के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि इसका प्रभाव नगर पालिका चेयरमैन पद पर भी पड़ सकता है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम कानूनी स्थिति आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
संजय गोयल ने कहा- आदेश की प्रति मिलने के बाद करेंगे अपील
ग्राउंड जीरो न्यूज़ से बातचीत में चेयरमैन संजय गोयल ने कहा, "अभी तक मुझे अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। सुनने में आया है कि ऐसा कोई आदेश हुआ है। जैसे ही आदेश की कॉपी मिलेगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और कानून के अनुसार ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे। फिलहाल यह कहना उचित नहीं है कि मेरा अध्यक्ष पद समाप्त हो गया है। मुझे ऊपरी अदालत में जाने का पूरा कानूनी अधिकार है और अंतिम स्थिति आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।"
अब इस मामले में सभी की नजर इस बात पर है कि आदेश की प्रति मिलने के बाद संजय गोयल कब और किस आधार पर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। वहीं, यदि अपील दायर होती है तो मामले का अंतिम फैसला उच्च न्यायालय की आगामी सुनवाई के बाद ही तय होगा।



