फतेहाबाद | चार साल पुराने शिव स्टील फैक्टरी मालिक हत्याकांड में फैसला : तीन दोषियों को उम्रकैद व जुर्माना

रिपोर्टर: राजेश भाम्भू
| हरियाणा
मृतक योगेश गोस्वामी,फाइल फोटो
मृतक योगेश गोस्वामी,फाइल फोटो

फतेहाबाद | शिव स्टील फैक्टरी के मालिक योगेश गोस्वामी हत्याकांड में सेशन जज दीपक अग्रवाल की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विनोद उर्फ विनोदी, उसके पुत्र अरुण उर्फ काकू और गुलशन उर्फ कन्नू को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 16 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2022 में शहर के रामनिवास मोहल्ला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ा हुआ है।

जानकारी के अनुसार 23 मई 2022 की रात योगेश गोस्वामी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के भाई नवीन कुमार की शिकायत पर 24 मई 2022 को पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब उनके भतीजे सिद्धार्थ का आरोपियों के साथ बाजार से लौटते समय झगड़ा हो गया था। आरोप था कि सिद्धार्थ को बाइक पर लिफ्ट न देने को लेकर कहासुनी हुई और बाद में उसकी पिटाई कर दी गई।

इसके बाद योगेश गोस्वामी अपनी पत्नी पूनम, भाई नवीन कुमार और बेटे सिद्धार्थ के साथ आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंचे थे। आरोप है कि गली में ही विनोद, उसके दोनों बेटों और अन्य परिजनों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमले में योगेश गोस्वामी पर चाकू से कई वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी पूनम और बेटे सिद्धार्थ को भी चोटें आई थीं।

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। परिजन घायल योगेश गोस्वामी को नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उपजिला न्यायवादी अरुण बंसल ने प्रभावी पैरवी की। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि केस के दौरान एक अन्य आरोपी धन्नत की मृत्यु हो चुकी थी। अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

Edit By: शिवानी राजपूत
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