नांगल चौधरी न्यूज़ कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल को लेकर टकराव : किसान बोले—वसूली गलत; संचालक का इंकार, पुलिस ने कहा—जांच होगी

रामपाल फोजी
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अहीरवाल क्षेत्र में फसल कटाई के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने किसानों, टोल प्रबंधन और पुलिस को आमने-सामने ला दिया है। सिरोही बहाली टोल प्लाजा पर कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों से कथित वसूली को लेकर उठे आरोप अब प्रशासनिक जांच की दहलीज तक पहुंच गए हैं।

मामले की शुरुआत उन शिकायतों से हुई, जिनमें किसानों और मशीन चालकों ने आरोप लगाया कि फसल कटाई कर लौट रही हार्वेस्टिंग मशीनों को टोल प्लाजा पर रोका जा रहा है। उनका कहना है कि कृषि कार्य में उपयोग होने वाले यंत्रों पर टोल लागू नहीं होता, इसके बावजूद उनसे राशि वसूली जा रही है और दस्तावेजों के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है।

 नियमों की अलग-अलग व्याख्या से बढ़ा विवाद

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क से जुड़े प्रावधानों में कृषि यंत्रों को कई परिस्थितियों में टोल से छूट का प्रावधान है, लेकिन यदि वही यंत्र व्यावसायिक उपयोग या परिवहन की श्रेणी में आते हैं, तो उन पर शुल्क लागू हो सकता है। इसी व्याख्या को लेकर जमीनी स्तर पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसने इस विवाद को और गहरा कर दिया है।

 किसानों के आरोप—दस्तावेज जांच के नाम पर दबाव

किसानों का कहना है कि टोल कर्मियों द्वारा मशीन चालकों से पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कुछ किसानों ने यह भी दावा किया कि दस्तावेज पूरे न होने पर उनसे पैसे लिए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों ने मामले को गंभीर बना दिया है।

टोल संचालक का पक्ष—“कोई अवैध वसूली नहीं”

टोल प्लाजा संचालक राज गुर्जर ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि

किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली नहीं की गई है
कुछ मशीनें ओवर साइज श्रेणी में आती हैं, जिन्हें अलग प्रक्रिया के तहत निकाला जाता है
यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि कौन सा वाहन वास्तव में कृषि उपयोग में है

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पहचान और अभिलेख अद्यतन के उद्देश्य से दस्तावेजों की जांच की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा।

पुलिस का रुख—शिकायत मिली तो जांच

थाना प्रभारी भगत सिंह ने कहा कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत सामने आती है, तो उसकी जांच कराई जाएगी और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

अब नजर जांच पर—सवालों के जवाब कब?

तीनों पक्षों के अलग-अलग दावों के बीच अब यह मामला प्रशासनिक जांच की ओर बढ़ता दिख रहा है। किसानों की मांग है कि स्पष्ट आदेश जारी कर भ्रम की स्थिति खत्म की जाए, वहीं टोल प्रबंधन अपने स्तर पर प्रक्रिया को सही ठहरा रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि
क्या जांच के बाद किसानों को राहत मिलेगी या नियमों की व्याख्या के नाम पर यह विवाद और लंबा चलेगा?

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