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नारनौल | पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने कब्जे में ली अधिगृहित भूमि : मुआवजा लेने के बाद भी अवैध रूप से खेती कर रहे थे कुछ लोग
नारनौल | निजामपुर रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहित की गई जमीन पर 13 साल से की जा रही अवैध खेती वाली जमीन को विभाग में अपने कब्ज में पूरी तरह से ले लिया है। दूसरी तरफ विभाग ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहे किसानों के खिलाफ पीडब्ल्यूडी विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पीछे मार्च माह की 19 तारीख को विभाग ने उन सभी लोगों को अलग-अलग रिकवरी नोटिस भेजे गए थे और लाखों रुपए की रिकवरी विभाग में 7 दिन के अंदर जमा करवाने का समय दिया था
समय सीमा बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों की तरफ से कोई रिकवरी नहीं मिलने पर अब लोग नंबर विभाग ने इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है इससे पहले विभाग ने जेसीबी चला कर उपरोक्त किसानों से उसे जमीन को अपना कब्जे में ले लिया है जो पिछले मुआवजा राशि लेने के बाद पिछले 13 सालों से अवैध रूप से विभाग की जमीन पर खेती कर रहे थे

नारनौल में पीडब्ल्यूडी ने 13 साल बाद जमीन पर लिया कब्जा
नारनौल–नांगल चौधरी टी-पॉइंट के पास स्थित जमीन को सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2013 में अधिग्रहित किया गया था। इस जमीन का मुआवजा संबंधित किसानों को उसी समय दे दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुआवजा लेने के बावजूद अनेक किसान पिछले 13 सालों से उसी जमीन पर अवैध रूप से खेती करते रहे। यह सब विभाग के अधिकारियों की नाक तले होता रहा लेकिन किसी ने कभी कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई।
एक ईमेल से खुला पूरा खेल
दिसंबर 2025 में एक व्यक्ति द्वारा हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजी गई ईमेल के बाद यह मामला उजागर हुआ। ईमेल में आरोप लगाया गया था कि सरकारी जमीन पर अनेक किसान अवैध रूप से खेती कर रहे हैं। जिसमे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी हो सकती है इसके बाद विभाग हरकत में आया और जांच शुरू की गई।
13 लोगों को रिकवरी नोटिस में दिया गया था सात दिन का अल्टीमेटम
जांच के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने 13 लोगों की पहचान की और उन्हें नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में साफ निर्देश दिए गए थे कि ये सभी किसान अपनी अपनी जो कुल राशि 20.5 लाख बनती है यह रिकवरी राशि 7 दिन में जमा करें। साथ ही तुरंत प्रभाव से जमीन पर कब्जा छोड़ें।
इन लोगों को भेजे गए थे नोटिस
जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे जगदीश पुत्र हरिराम, चुन्नीलाल पुत्र ओंकार, किरण देवी पत्नी अजीत, पोकर दास पुत्र आशानंद, बुधराम पुत्र गुर्जर माल, प्रेमनाथ पुत्र चंदूलाल, सेवाराम पुत्र चिमनदास, रामा देवी पत्नी रामजी लाल, धर्मचंद पुत्र ओंकार आदि शामिल थे। इन लोगों को नोटिस के साथ विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सभी हिस्सेदारों के नाम, खसरा नंबर और उस एरिया का विवरण भी दिया है, जिसके अनुसार प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से रिकवरी का नोटिस भेजे गए थे
पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता अश्विनी कुमार का इस मामले में कहना है कि जमीन का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। जमीन अब विभाग के नाम दर्ज है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का वहां खेती करना पूरी तरह अवैध था। उन्होंने बताया कि तय समय में राशि जमा नहीं हुई है, अब विभाग द्वारा आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
विभाग इस जमीन पर कड़ी निगरानी रखेगा। अवैध कब्जे को पूरी तरह हटाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई तेज होगी।
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