नारनौल | जेलाफ स्कूल के प्राचार्य लोकेश कुमार निलंबित : शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश | विस्तृत रिपोर्ट भी तलब

रिपोर्टर: हरविन्द्र यादव
| नारनौल
प्राचार्य लोकेश कुमार का फाइल फोटो
प्राचार्य लोकेश कुमार का फाइल फोटो

नारनौल। हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जेलाफ (नारनौल) के प्राचार्य लोकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में 11 जून 2026 को चंडीगढ़ से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

जारी आदेश संख्या 5/97-2026 HRG-I (1) के अनुसार प्राचार्य लोकेश कुमार (कर्मचारी कोड-051580), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जेलाफ (स्कूल कोड-3952) को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम-83 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।

विभागीय आदेशों के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नारनौल रहेगा तथा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को निर्देश दिए गए हैं कि हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत एक सप्ताह के भीतर आरोप पत्र (चार्जशीट) का प्रारूप तैयार कर विभाग को भेजा जाए।

विभाग के द्वारा जारी लैटर की कॉपी

विभाग के द्वारा जारी लैटर की कॉपी

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी विश्वेश्वर कौशिक ने बताया कि शिक्षा विभाग से निलंबन संबंधी आदेश प्राप्त हो चुके हैं। विभाग द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं तथा पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों और शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय आदेशों की पालना नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी और आगे की कार्रवाई विभाग के निर्देशानुसार की जाएगी।

आदेश की प्रतिलिपि प्रधान लेखाकार (A&E) हरियाणा, चंडीगढ़, कोषाधिकारी नारनौल, जिला शिक्षा अधिकारी नारनौल, संबंधित अधिकारी लोकेश कुमार, सचिव (माध्यमिक शिक्षा), महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, आईटी सेल तथा अन्य संबंधित शाखाओं को भी भेजी गई है।

हालांकि निलंबन आदेश में प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में अब विभागीय जांच, विस्तृत रिपोर्ट और प्रस्तावित चार्जशीट के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Edit By: शिवानी राजपूत
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