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चंडीगढ़ | 13 लाख रिश्वत कांड में नए खुलासे : सीबीआई रिमांड पर इंस्पेक्टर ओपी राणा | कई वरिष्ठ अधिकारी जांच के घेरे में
चंडीगढ़ | पंजाब विजिलेंस मुख्यालय से जुड़े 13 लाख रुपये के कथित रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई जांच लगातार गहराती जा रही है। मामले में फरार रहने के बाद गिरफ्तार किए गए इंस्पेक्टर ओपी राणा से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। सीबीआई को आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में अहम साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर अब पंजाब विजिलेंस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं।
सूत्रों के अनुसार सीबीआई यह पता लगाने में जुटी है कि ओपी राणा किन-किन अधिकारियों के संपर्क में था, उनके साथ उसका संपर्क कितने समय तक रहा और फोन पर कितनी बार बातचीत हुई। फिलहाल आरोपी सात दिन के पुलिस रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।
जांच में यह भी सामने आया है कि ओपी राणा लंबे समय से पंजाब विजिलेंस में तैनात था और कई वरिष्ठ अधिकारियों का रीडर रह चुका है। सीबीआई उन सभी अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है जिनके साथ उसने बतौर रीडर कार्य किया। साथ ही यह भी खंगाला जा रहा है कि सामान्य तबादला प्रक्रिया के बावजूद वह लंबे समय तक इसी पद पर कैसे बना रहा।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि कथित घटना के बाद ओपी राणा सेक्टर-7 में आयोजित एक जन्मदिन समारोह में शामिल हुआ था। इसके समर्थन में खरीदारी के बिल भी अदालत में पेश किए गए। बचाव पक्ष की मांग पर अदालत ने सेक्टर-35 फूल मार्केट और एक फैशन मॉल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। हालांकि इन दलीलों के बावजूद आरोपी को कोई राहत नहीं मिली और अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।
मामले की शुरुआत 8 मई को फाजिल्का के अबोहर निवासी तथा राज्य कर अधिकारी अमित कुमार की शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ठेकेदार राघव गोयल और उसके पिता विकास गोयल उर्फ विक्की गोयल, डीजी विजिलेंस और उनके रीडर ओपी राणा के नाम पर बिचौलियों की भूमिका निभा रहे थे। शिकायतकर्ता के खिलाफ लंबित मामले के निपटारे के बदले रिश्वत की मांग की गई थी।
सीबीआई की प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर सामने आया कि शिकायतकर्ता से 13 लाख रुपये रिश्वत मांगी गई थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि नकद राशि के अलावा ओपी राणा के लिए एक मोबाइल फोन की भी मांग की गई थी। आरोप है कि यह रकम विजिलेंस के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर मांगी जा रही थी।
11 मई 2026 को तैयार सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7ए के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद शुरू हुई जांच अब पंजाब विजिलेंस के कई अधिकारियों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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