रेवाड़ी | फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे कृषि यंत्र : किसान 15 जून तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करें आवेदन

रिपोर्टर: ग्राउंड जीरो न्यूज़
| हरियाणा
अभिषेक मीणा जिला उपायुक्त रेवाड़ी
अभिषेक मीणा जिला उपायुक्त रेवाड़ी

रेवाड़ी | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पराली जलाने की घटनाओं एवं वायु प्रदुषण को कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष 2026-27 में फसल अवशेषो को खेत में मिलाने व पराली प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 15 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

डीसी एवं जिला कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष अभिषेक मीणा ने बताया कि इस स्कीम के तहत विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रेडर/मल्चर, शर्ब मास्टर/रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एम बी प्लॉव, जीरो टील सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन (बेलर व स्ट्रा रैक), स्वचालित व ट्रैक्टर चालित क्रॉप रीपर, स्वचालित रीपर बाईन्डर (3 व्हील व 4 व्हील), ट्रैक्टर चालित लोडर व ट्रैक्टर चालित टेडर मशीन पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप कृषि निदेशक जितेंद्र अहलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल www.agriharyana.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों की वरिष्ठता सूची जिला कार्यकारीणि समिति द्वारा किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।

सहायक कृषि अभियंता दिनेश शर्मा ने विस्तार से बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान का खरीफ व रबी सीजन 2025-26 मे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। आवेदक किसान के स्वयं या उसके परिवार पहचान पत्र में किसी सदस्य के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आर.सी, (केवल ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए), पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।

आवेदन करने वाले किसान को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने बारे व पिछले 3 वर्षों में उसी कृषि यंत्र पर स्वयं या परिवार पहचान पत्र के किसी सदस्य द्वारा अनुदान का लाभ न लेने बारे शपथ पत्र भी देना होगा। लघु एवं सीमान्त किसान श्रेणी में लाभ लेने के लिए पटवारी द्वारा जारी जमीन संबंधित रिपोर्ट अनिवार्य है। ये दस्तावेज किसानों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड भी करने होंगे। एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक आवेदन स्वीकार्य किया जाएगा।

एक किसान केवल एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। किसान को केवल एक ही मशीन पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। बेलर मशीन के लिए चयन होने पर किसान स्ट्रा-रैक व रोटरी स्लेशर भी खरीद सकता है। उन्होंने बताया कि निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों अनुसार चयनित किसानों को उपरोक्त दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति 7 दिन के अंदर सहायक कृषि अभियन्ता रेवाड़ी के कार्यालय में जमा करवानी होगी।

पिछले दो सीजन में फसल अवशेष जलाने के कारण जिन किसानों के मेरी फसल मेरा ब्यौरा रिकार्ड रेड एन्ट्री दर्ज है वे किसान इस स्कीम के अन्तर्गत आवेदन के लिए पात्र नहीं है। चयनित किसान को कृषि यंत्र की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता से करके बिल व अन्य दस्तावेज विभाग द्वारा निर्धारित तिथि 5 अगस्त, 2026 तक डीलर के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य है अन्यथा प्रतीक्षारत सूची में से अगले आवेदक का चयन कर लिया जाएगा। किसान को स्वयं के बैंक खाते से ऑनलाइन मोड/बैंक/चेक द्वारा कृषि यंत्र की पेमेंट करनी होगी, कैश अदायगी मान्य नहीं होगी।

इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियन्ता रेवाड़ी कार्यालय/उप मंडल कृषि अधिकारी कार्यालय/अपने गांव के कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते है।

Edit By: शिवानी राजपूत
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